विनिर्माण गतिविधियों, कौशल विकाश, प्रशिक्षण, प्रचार –प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता
‘विनिर्माण गतिविधियों, कौशल विकाश, प्रशिक्षण, प्रचार –प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहाय’ योजना के लिए दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें
वित्तीय सहायता के लिये गतिविधियां
A. विनिर्माण हेतु निधीयन:-
i. आधुनिकीकरण / विस्तारीकरण / दुग्ध प्रसंस्करण के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण
ii. ग्राम आधारित बल्क मिल्क कुलर्स
iii. विपणन संबंधी आधारभूत संरचना
iv. डेरी संयंत्र के परिचालन में सुधार हेतु गतिविधियां
v. पशु आहार एवं पशु आहार सामग्री हेतु आधारभूत संरचना
vi. डेरी उपकरण, न्युट्रासुटिकल्स / जैविकीय / टीका इत्यादि
वित्तीय सहायता ब्याज सहित ऋण के रूप मे नीचे दिये गए तालिका के अनुसार दी जाएगी:-
वित्तीय सहायता का ब्यौरा |
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ऋणी ग्राही का अंशदान |
एनडीडीबी का ऋण |
ब्याज दर (फ्लोटिंग) |
न्यूनतम 20% |
अधिकतम 80% |
फ्लोटिंग ब्याज दर पर जो समय समय पर सूचित की जाएगी* |
फ्लोटिंग ब्याज दर:
* 1 जुलाई , 2024 से प्रभावी: 8.20 % प्रति वर्ष
परिपत्र- 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी ब्याज दर
B. कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु निधीयन
i. कौशल विकास
ii. जनशक्ति प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार गतिविधियाँ
iii. दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोगताओं के लिये जागरूकता कार्यक्रम
सहकारी दूध संघों / महासंघों एवं दुग्ध उत्पादक कंपनियों को कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु निधीयन किया जाएगा। वित्तीय सहायता विषयानुसार विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार की जाएगी। वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में कौशल विकास / कार्यक्रमों के स्वीकृत लागत के अधिकतम 50% तक रहेगी।
प्रत्येक क्षेत्र में निवेश के लिए सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों का निश्चय एनडीडीबी करेगी जिसका इस विषय पर निर्णय अंतिम होगा।
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