नियम व शर्तें
1. सामान्य नियम और ऋण की शर्तें:
ऋण की अवधि और स्थगन अवधि: ऋण की अवधि पहले संवितरण की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष होगी, जिसमें केवल मूलधन की अदायगी पर अधिकतम 2 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है, जबकि पहली किस्त जारी करने के अगले महीने के रूप में शुरू होगा ।
ब्याज: प्रतिभागी संस्थानों (पीआई) का ब्याज दर 1.5% प्रति वर्ष होगी।
ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति की व्यवस्था: ऋण को समर्थक प्रतिभूति के माध्यम से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और चल परिसंपत्तियों के माल-बंधन के संदर्भ में ऋण राशि का न्यूनतम 1.5 गुना होना चाहिए। समर्थक प्रतिभूति आम तौर पर वर्तमान भूमि, भवन, मशीनरी और उपकरण हो सकती है। इसके अलावा, परियोजना के अंतर्गत जो नए प्लांट, मशीनरी, भवन और उपकरण लगाए जाएंगे, उन्हें भी समर्थक प्रतिभूति के तौर पर माना जाएगा। कमी की स्थिति में राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता होगी।
2. ऋण की अदायगी:
ब्याज की अदायगी: प्रतिभागी संस्था (पीआई) द्वारा मासिक आधार पर मूलधन और ब्याज की अदायगी की जाएगी। ब्याज के भुगतान के लिए कोई स्थगन अवधि नहीं होगी। पहली किस्त जारी होने के अगले महीने से ब्याज का भुगतान शुरू हो जाएगा।
मूलधन की अदायगी: स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद, मूलधन का मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा ।